रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915(क्रमांक 2 सन 1915) की धारा 16 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शा...
रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915(क्रमांक 2 सन 1915) की धारा 16 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की ओर से विशेष सचिव ए पी त्रिपाठी ने आदेश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक समय में छत्तीसगढ़ राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल आधिपत्य की सीमा -पांच बल्क लीटर -की मात्रा विहित करती है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2021से प्रभावशील होगी।
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