रायपुर। आगजनी से हुई मौतों के मामले में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को राजधानी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल का लायसेंस रद्द किये जाने के ...
रायपुर। आगजनी से हुई मौतों के मामले में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को राजधानी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल का लायसेंस रद्द किये जाने के आदेश जारी किए। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अग्रिसुरक्षा से संबंधित उचित दस्तावेज पेश नहीं किए गये साथ ही बिना अनुमति के प्रबंधन एक और मंजिल अस्पताल को एक्सपॉशन कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि शहर के पचपेढ़ी नाका स्थित राजधानी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में 17 अप्रैल को शॉर्ट सर्किट की वजह से 7 मरीजों की मौत हो गई। जिस समय अस्पताल में यह हादसा हुआ उस समय कोरोना संक्रमण काफी पसरा हुआ था और इस अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा था। आगजनी की वजह से पूरे अस्पताल में अफरातफरी मच गई थी। बताया जाता है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और अग्रि से सुरक्षा के प्रबंध भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं किए हुए थे। इतना ही राजधानी अस्पताल को केवल दो माले तक ही अस्पातल संचालन का लायसेंस प्राप्त था लेकिन वह तीसरी मंजिल पर भी अस्पताल का संचालन कर रहा था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अग्निशमन संबंधी सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने अस्पताल का लायसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया जिसके चलते अब इस अस्पताल में किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जा सकेगा।
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