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कंगना रनोट को 20 हजार रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत, जावेद अख्तर ने लगाए थे मानहानि के आरोप

  मुंबई। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनोट के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था। जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया था। गु...

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मुंबई। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनोट के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था। जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कंगना को जमानत दे दी है। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कंगना को 20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।

इससे पहले कंगना रनोट ने अपने खिलाफ किए गए मानहानि केस को लेकर दिंडोशी सेशन कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। जावेद ने यह मानहानि का मुकदमा कंगना द्वारा दिए गए एक टीवी इंटरव्यू के आधार पर किया था। केस की सुनवाई 3 अप्रैल तक रोकी गई थी। कंगना ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन एप्लिकेशन दायर की थी। जिसके तहत उन्हें अदालत में तलब किया गया था। कंगना का आरोप है कि उसे CrPC के प्रावधानों का पालन किए बिना अदालत ने तलब किया था। उन्होंने अपने खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी।


कंगना रनोट ने 1 फरवरी, 2021 को दिए गए समन पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। अपनी याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए जमानती वारंट को रद्द करने को कहा था। कंगना ने सत्र न्यायालय से पूरे मामले की जांच के लिए कार्यवाही करने और उसके बाद सभी कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश भी मांगा था।


मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जावेद अख्तर मानहानि केस में 1 मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट कंगना के कोर्ट में हाजिरी न देने के कारण जारी हुआ था। जावेद ने यह केस नेशनल टीवी पर अपनी मानहानि को लेकर किया था। इसी मामले में कंगना को एक मार्च से पहले कोर्ट में हाजिर होना था।

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