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नई गाइडलाइन- विदेश जाने वाले 28 दिन बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज

  नई दिल्ली :  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए पहली खुराक के 28 दिन बाद कभी भी कोविशील...

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नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए पहली खुराक के 28 दिन बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने की अनुमति दी गई है। वैसे कोविशील्ड के लिए केंद्र सरकार ने पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतराल रखा है। केंद्र सरकार ने शिक्षा या रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों और तोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सदस्यों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लगवाने के लिए निर्धारित 84 दिन के अंतराल में छूट दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि co-win प्रणाली जल्द ही ऐसे अपवाद मामलों में दूसरी खुराक की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

मंत्रालय ने कहा कि उसे हाल में ऐसे कई लोगों की तरफ से कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने के लिए अनुरोध मिले थे जहां पहली खुराक ले चुके लाभार्थी को शिक्षा या रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी थी या फिर वह तोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जाने वाले भारतीय दल का हिस्सा हैं और उनकी यात्रा की तारीख निर्धारित किए गए पहली खुराक से कम से कम 84 दिन के अंतर से पहले आ रही है। इस मामले पर अधिकारप्राप्त समूह 5 (EG-5) में चर्चा की गई और उचित अनुशंसाएं प्राप्त हुईं। इस संदर्भ में उचित कारणों के चलते विदेश यात्रा करने वालों को पूर्व टीकाकरण सुरक्षा देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य हर जिले में एक सक्षम प्राधिकारी तैनात करेंगे, जो ऐसे मामलों में कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

मंत्रालय ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट के जरिये टीकाकरण की सुविधा दी जाए जो मौजूदा दिशानिर्देश के तहत एक मान्य पहचान-पत्र है जिससे टीकाकरण प्रमाणपत्र पर पासपोर्ट की संख्या छपी रहे। मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी ने टीकाकरण की पहली खुराक के दौरान पासपोर्ट की जगह कोई और फोटो पहचान-पत्र इस्तेमाल किया है तो उसका क्रमांक प्रमाण पत्र पर छपा होगा ऐसे में प्रमाणपत्र में पासपोर्ट नंबर का उल्लेख करने के लिए जोर न दिया जाए। इसमें कहा गया कि जहां जरूरत हो वहां सक्षम प्राधिकारी एक अन्य प्रमाणपत्र लाभार्थी के पासपोर्ट नंबर के साथ टीकाकरण प्रमाणपत्र को जोड़ते हुए जारी कर सकते हैं। टीकाकरण प्रमाणपत्र में टीके के प्रकार में कोविशील्ड लिखना ही पर्याप्त है और किसी अन्य प्रविष्टि की उस पर जरूरत नहीं है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें विशिष्ट उद्देश्य से 31 अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी है।



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