रायपुर: राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मधुमेह (शुगर) रोगियों को दी जाने वाली दवा ‘मेटफार्मिन 500 मिलीग्राम ग्लिमिप्राइड 2 मिलीग्राम’ के उपयोग...
रायपुर:
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मधुमेह (शुगर) रोगियों को दी जाने वाली दवा
‘मेटफार्मिन 500 मिलीग्राम ग्लिमिप्राइड 2 मिलीग्राम’ के उपयोग पर रोक लगा
दी है। विभाग को इस दवा की गुणवत्ता संबंध में रायपुर और बलौदाबाजार से
शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद दवा निगम ने सभी जिलों को इसे मरीजों को न
देने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश दवा निगम मुख्यालय से 31 अक्टूबर को
जारी पत्र के आधार पर निकाला गया है। निर्देश के अनुसार दवा बनाने वाली
कंपनी हीलर्स लैब की बैच संख्या एमजीसी-506 (निर्माण तिथि जुलाई
2024,एक्सपायरी जून 2026) की दवाओं पर रोक लगाई गई है।
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