रायपुर । संवाददाता: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 सितंबर, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग ने 'ड्राई डे...
रायपुर । संवाददाता: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 सितंबर, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग ने 'ड्राई डे' (शुष्क दिवस) लागू करने का फैसला किया है. इस दौरान प्रदेश भर में देशी व विदेशी शराब की सभी दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और भांग की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि गैर-लाइसेंसी स्थानों पर शराब रखने या व्यक्तिगत भंडारण करने पर सख्त मनाही होगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और अवैध बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.
केवल शराब ही नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर में धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, यह प्रतिबंध 4 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक आने वाले कुल 7 प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर लागू रहेगा.
महापौर मीनल चौबे के दिशा-निर्देशों के तहत जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है.
यदि प्रतिबंध वाले दिनों में किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में चोरी-छिपे मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया, तो नगर निगम की टीम मौके पर ही सामग्री को जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करेगी. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इन धार्मिक पर्वों के दौरान शांति, पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखना है.
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